सुविधा उपलब्ध न कराने वाले दुकानदारों, कारोबारियों एवं कंपनियों पर जुर्माना लगाने का निर्णय

नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराने वाले दुकानदारों, कारोबारियों एवं कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। हालांकिए यह नियम 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का सालाना कारोबार करने वाले दुकानदारों पर लागू होगा। इन कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान में डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इन दुकानदारों या कारोबारियों को तय डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं उपलब्ध कराने पर एक फरवरी, 2020 से 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का भुगतान करना होगा।
समाचार एजेंसी आइएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक  कहा है कि कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि संबंधित दुकानदार या कारोबारी अगर 31 जनवरीए 2020 तक लगवा लेता है और उससे पेमेंट लेना शुरू कर देता है तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।